औरंगाबाद। नवबिहार टाइम्स संवाददाता
आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट जज लक्ष्मीकांत मिश्रा ने कुटुम्बा थाना कांड संख्या- 37/19 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त रवि किशन बलिया अम्बा को 10 साल की सजा और 10 हजार जुर्माना लगाया है।
स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को भादंवि धारा- 326 ए में दस साल की सजा और दस हजार जुर्माना लगाया है। भादंवि धारा- 354 में तीन साल की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ–साथ चलेगी। केस अज्ञात पर किया गया था, अनुसंधान के क्रम में अभियुक्त का नाम आया।
एक अन्य अभियुक्त का वाद बाल न्यायालय औरंगाबाद में चल रहा था। अभियुक्त रवि किशन को 05/09/24 को दोषी ठहराया गया था और बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक ने 10/03/19 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि गांव से प्रतिदिन मेरी बच्ची एक निजी स्कूल में साईकिल से जाती थी। रास्ते में एनएच 139 पर हरदत्ता गांव के महाबीर मंदिर के पास काले रंग के बाइक पर सवार अज्ञात द्वारा एसिड से हमला कर दिया गया।
इससे मेरी बच्ची सड़क पर गिर कर छटपटाने लगी तो राहगीरों ने रेफरल अस्पताल पहुंचाया और मुझे ख़बर की। इसके बाद उचित इलाज के लिए सदर अस्पताल औरंगाबाद लाया गया और न्याय के लिए कमलेश पासवान थाना प्रभारी कुटुबा से प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
अधिवक्ता ने बताया कि शुरुआती इलाज के लिए सरकारी राशि पीड़िता को प्रदान किया गया था। मेडिकल बोर्ड गठन किया गया था, पीड़ित पक्ष को आज भी उचित मुआवजा का इंतजार है क्योंकि पीड़िता का इलाज आज तक चल रहा है।