नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
औरंगाबाद। वर्तमान में औरंगाबाद जिले में लगातार ठंड एवं शीतलहर की स्थिति बनी हुई है, जो विशेष रूप से बच्चों एवं बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। इसी दृष्टिगत, जिला दण्डाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता- 2023 की धारा- 163 के तहत निर्देशित किया है कि जिले के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों एवं निजी कोचिंग संस्थानों प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित में आठवीं तक की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियाँ 23.12.2025 से 24.12.2025 तक पूर्णतः स्थगित रहेंगी।

जबकि नौवीं से बारहवीं तक की कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियाँ केवल पूर्वाह्न 11 बजे तक और अपराह्न 03:30 बजे के बाद प्रतिबंधित रहेंगी। परीक्षा हेतु संचालित विशेष कक्षाओं का संचालन इस आदेश से मुक्त रहेगा।
विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे उपरोक्त आदेश का पालन सुनिश्चित करें। जिला प्रशासन ठंड एवं मौसम की स्थिति की निरंतर समीक्षा कर रहा है और परिस्थिति के अनुसार आवश्यक अग्रेतर निर्णय लिया जाएगा।