नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
औरंगाबाद। जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा के निर्देश पर बारूण-नवीनगर पथ के 11वें किमी में ग्राम मेंह के पास सोन उच्चस्तरीय नहर पर स्थित क्षतिग्रस्त उच्चस्तरीय पुल से भारी वाहनों के परिचालन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।
पुल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना को रोका जा सके तथा आमजनों की सुरक्षित एवं सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल-01, औरंगाबाद द्वारा पुल के क्षतिग्रस्त होने की सूचना दिए जाने के बाद जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने तथा एनटीपीसी एवं बीआरबीसीएल, नवीनगर से निकलने वाले एवं जपला की ओर से आने वाले भारी वाहनों के सुगम एवं निर्बाध आवागमन हेतु निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार एनटीपीसी एवं बीआरबीसीएल, नवीनगर से निकलने वाले तथा जपला की ओर से आने वाले भारी वाहनों द्वारा नवीनगर-अम्बा-चतरा होते हुए एनएच-2 का उपयोग किया जाएगा। भारी वाहनों का परिचालन मुख्यतः रात्रि 8 बजे से प्रातः 7 बजे तक नियंत्रित रूप से कराया जाएगा, ताकि दिन के समय सामान्य यातायात पर न्यूनतम प्रभाव पड़े और क्षतिग्रस्त मेंह पुल पर भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः रोका जा सके।
रात्रि काल में नवीनगर से औरंगाबाद तथा औरंगाबाद से नवीनगर की ओर आने-जाने वाले हल्के एवं छोटे वाहनों को चतरा मोड़-माली-जयहिन्द-तेंदुआ होते हुए नवीनगर जाने वाले मार्ग से परिचालित कराया जाएगा।
बसन बिगहा मोड़ पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि रात्रि 8 बजे से प्रातः 7 बजे तक आवश्यकता के अनुसार हल्के एवं छोटे वाहनों को नवीनगर-माली-चतरा मोड़ मार्ग से परिचालित कराया जाए।
जिला पदाधिकारी द्वारा अम्बा चौक के समीप सड़क संकरी होने के कारण संभावित जाम की स्थिति को देखते हुए अंचल अधिकारी, कुटुम्बा एवं थानाध्यक्ष, अम्बा थाना को संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर अवैध/अनावश्यक अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।