नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
औरंगाबाद। जिले में घरेलू उपयोग के लिए नए डी-पीएनजी (डोमेस्टिक पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन प्राप्त करने के इच्छुक उपभोक्ताओं के लिए आईओसीएल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, औरंगाबाद द्वारा मानक प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित की गई है। इसके तहत इच्छुक लोगों के पंजीकरण से लेकर स्थल सर्वेक्षण, दस्तावेज सत्यापन, ग्राहक खाता संख्या निर्माण, मीटर स्थापना एवं गैस आपूर्ति तक की प्रक्रिया निर्धारित चरणों के अनुसार पूरी की जाएगी।
नए डी-पीएनजी कनेक्शन के इच्छुक लोगों के पंजीकरण के लिए आईओसीएल द्वारा तैनात ठेकेदार घर-घर जाकर सर्वेक्षण करेगा। यह प्रक्रिया एकल अथवा बहु-कनेक्शन के लिए इच्छुक लोगों के पंजीकरण हेतु अपनाई जाएगी। इच्छुक उपभोक्ताओं से उनका नाम, पता एवं मोबाइल नंबर सहित आवश्यक विवरण प्राप्त किए जाएंगे।
पंजीकरण के दौरान इच्छुक उपभोक्ता को पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि में से उपलब्ध दस्तावेज तथा पता प्रमाण के रूप में बिजली बिल, मकान स्वामित्व संबंधी दस्तावेज अथवा किराया समझौता आदि उपलब्ध कराना होगा।
पंजीकरण के बाद आईओसीएल के ठेकेदार द्वारा सेवा अनुरोध संख्या जनरेट की जाएगी। इसके पश्चात आईओसीएल एवं ठेकेदार की संयुक्त टीम द्वारा व्यवहार्यता सर्वेक्षण किया जाएगा। इस सर्वेक्षण के दौरान संबंधित क्षेत्र में पीएनजी नेटवर्क की उपलब्धता, निकटतम वितरण लाइन से दूरी तथा स्थल तक पहुंच एवं सुरक्षा की स्थिति का आकलन किया जाएगा।
यदि सर्वेक्षण के दौरान डी-पीएनजी कनेक्शन को व्यवहार्य पाया जाता है, तो उपभोक्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद आवश्यक विवरण आईओसीएल सीजीडी सॉफ्टवेयर में दर्ज कर ग्राहक खाता (सीए) संख्या बनाई जाएगी। ग्राहक खाता संख्या उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर स्वतः भेजी जाएगी।
ग्राहक खाता संख्या प्राप्त होने के बाद मीटर सुरक्षा जमा राशि का भुगतान ग्राहक खाता संख्या के माध्यम से यूपीआई द्वारा किया जाना है। वर्तमान में प्रभावी योजना के अनुसार आवेदन शुल्क निःशुल्क है। योजना-A5 के अंतर्गत प्रशासनिक शुल्क (18 प्रतिशत जीएसटी सहित) निःशुल्क है तथा गैस आपूर्ति शुरू होने से पूर्व 6,000 की वापसी योग्य कनेक्शन सुरक्षा जमा और 500 की वापसी योग्य भुगतान सुरक्षा जमा देय होगी, जिससे कुल प्रारंभिक भुगतान 6,500 होगा। वहीं योजना-B5 के अंतर्गत प्रशासनिक शुल्क (18 प्रतिशत जीएसटी सहित) 1,150 तथा वापसी योग्य भुगतान सुरक्षा जमा 500 देय होगा। इसके अतिरिक्त गैस कनेक्शन शुरू होने के बाद 500 प्रति द्विमासिक बिल, अर्थात 250 प्रति माह की दर से दो वर्षों तक कुल 6,000 की वापसी योग्य कनेक्शन सुरक्षा जमा 12 किस्तों में बिल के माध्यम से वसूल की जाएगी। इस प्रकार योजना-B5 के अंतर्गत कुल देय राशि 7,650 होगी।
उक्त योजनाएं वर्तमान में प्रभावी हैं तथा भविष्य में कंपनी के प्रधान कार्यालय द्वारा इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। डी-पीएनजी मीटर तथा रसोई तक आवश्यक जीआई पाइप नेटवर्क ठेकेदार द्वारा ग्राहक के परिसर में स्थापित किया जाएगा।
निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार डी-पीएनजी मीटर तथा रसोई तक आवश्यक जीआई पाइप नेटवर्क की स्थापना ठेकेदार द्वारा उपभोक्ता के परिसर में की जाएगी। इसके बाद डी-पीएनजी मीटर को पीएनजी वितरण लाइन से जोड़ा जाएगा।
पीएनजी के उपयोग के लिए उपभोक्ता के चूल्हे पर प्राकृतिक गैस रूपांतरण (एनजीसी) किया जाएगा। इसके बाद उपभोक्ता को पाइप के माध्यम से पीएनजी की आपूर्ति की जाएगी। पीएनजी उपयोग के लिए उपभोक्ता को द्विमासिक बिल प्राप्त होगा।
नए डी-पीएनजी कनेक्शन के लिए इच्छुक उपभोक्ता ऑनलाइन पंजीकरण भी कर सकते हैं। इसके लिए https://mypng.gov.in/ के माध्यम से पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है।
पीएनजी से संबंधित किसी भी सहायता अथवा आपातकालीन स्थिति के लिए औरंगाबाद पीएनजी का 24×7 आपातकालीन नंबर 9835954995 उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त श्री अखिलेश कुमार, सहायक अभियंता, मोबाइल नंबर 8792220082 पर सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक (रविवार को छोड़कर) सहायता के लिए उपलब्ध हैं।
जिलेवासियों से अपील है कि डी-पीएनजी कनेक्शन प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण कराएं तथा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए व्यवहार्यता सर्वेक्षण एवं सत्यापन की प्रक्रिया में सहयोग करें।