भीषण गर्मी एवं लू को देखते हुए दिया आदेश
नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
औरंगाबाद। जिले में वर्तमान में पड़ रही भीषण गर्मी एवं लू की स्थिति को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मद्देनजर जिला दण्डाधिकारी अभिलाषा शर्मा द्वारा आवश्यक आदेश जारी किया गया है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत जारी आदेश के अनुसार औरंगाबाद जिला अंतर्गत सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं कोचिंग संस्थानों सहित) में कक्षा 8वीं तक के सभी शैक्षणिक कार्य दिनांक 22.06.2026 से 25.06.2026 तक स्थगित रहेंगे।
साथ ही कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए पूर्वाह्न 11:00 बजे के बाद सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे उक्त आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित करें।
जिला प्रशासन ने अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंधन से अपील की है कि बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए जारी निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें।