नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
औरंगाबाद। जिले में वर्तमान में लगातार ठंड एवं शीत लहर की स्थिति बनी हुई है, जो विशेष रूप से बच्चों एवं बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। उक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में आवश्यक एहतियाती कदम उठाए गए हैं।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 की धारा–163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुमंडल दण्डाधिकारी, औरंगाबाद संतन कुमार सिंह तथा अनुमंडल दण्डाधिकारी, दाउदनगर अमित राजन द्वारा अपने-अपने अनुमंडलों में आदेश निर्गत किया गया है।

निर्गत आदेश के अनुसार दाउदनगर एवं औरंगाबाद अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सभी निजी/सरकारी विद्यालयों एवं निजी कोचिंग संस्थानों (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित) में कक्षा 5वीं तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक 12.01.2026 से 13.01.2026 तक पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
साथ ही, कक्षा 6वीं से 12वीं तक के सभी निजी/सरकारी विद्यालयों एवं निजी कोचिंग संस्थानों में दिनांक 12.01.2026 से 13.01.2026 तक पूर्वाह्न 11:00 बजे से पहले एवं अपराह्न 03:30 बजे के पश्चात् शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है।

परीक्षा के उद्देश्य से संचालित की जाने वाली विशेष कक्षाएं उक्त आदेश से मुक्त रहेंगी। सभी विद्यालय एवं संस्थान प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि वे आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शैक्षणिक गतिविधियों को स्थगित/समायोजित करेंगे।
ठंड एवं मौसम की स्थिति की निरंतर समीक्षा की जा रही है तथा परिस्थितियों के अनुरूप अग्रेतर निर्णय लिया जाएगा।