सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा के सफल एवं निष्पक्ष संचालन हेतु बैठक आयोजित
नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
औरंगाबाद। आज जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा के निर्देशानुसार समाहरणालय स्थित योजना भवन के सभा कक्ष में अपर समाहर्ता (विशेष शाखा) की अध्यक्षता में बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन सं०-87/2025 के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा के सफल, सुचारु एवं निष्पक्ष संचालन हेतु ब्रीफिंग बैठक आयोजित की गई।
ज्ञातव्य है कि उक्त परीक्षा का आयोजन औरंगाबाद जिले में दिनांक 14, 15, 17, 18, 20 एवं 21 अप्रैल 2026 को एकल एवं द्वितीय पाली में किया जाएगा, जिसके लिए कुल 19 परीक्षा केन्द्र निर्धारित किए गए हैं।
बैठक में अपर समाहर्ता द्वारा निर्देश दिया गया कि प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर स्टैटिक दण्डाधिकारी-सह-प्रेक्षक (पुलिस पदाधिकारी एवं बल के साथ) की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो परीक्षा प्रारंभ होने के दो घंटे पूर्व अनिवार्य रूप से केन्द्र पर उपस्थित रहेंगे तथा अपने पर्यवेक्षण में कक्षवार वीक्षकों की रैंडम प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित कराएंगे। साथ ही वे केन्द्राधीक्षक के साथ समन्वय स्थापित कर परीक्षा के शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालन में सहयोग करेंगे तथा परीक्षा केन्द्र परिसर एवं कक्षों का भौतिक सत्यापन करेंगे।
अभ्यर्थियों के प्रवेश के संबंध में निर्देश दिया गया कि केन्द्राधीक्षक, स्टैटिक दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की उपस्थिति में अभ्यर्थियों की सघन तलाशी (Frisking) ली जाएगी तथा उनके e-Admit Card पर अंकित QR/Bar Code की स्कैनिंग कर फोटो एवं पहचान पत्र से मिलान के उपरांत ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए आयोग की प्राधिकृत एजेंसी द्वारा प्रत्येक केन्द्र पर आवश्यक उपकरण एवं जनशक्ति उपलब्ध कराई जाएगी।
यह भी निर्देशित किया गया कि प्रत्येक पाली की परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा कक्ष में वीक्षकों द्वारा पुनः तलाशी सुनिश्चित की जाएगी ताकि कोई भी वर्जित सामग्री भीतर न ले जाई जा सके।
अपर समाहर्ता द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि किसी भी अभ्यर्थी को मोबाईल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, Wrist Watch (सामान्य/स्मार्ट) अथवा Whitener, Eraser एवं Blade जैसी सामग्री परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री पाए जाने पर उसे कदाचार मानते हुए आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा निर्धारित समयावधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी परिस्थिति में परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। Used OMR Answer Sheet का मिलान करने के पश्चात ही अभ्यर्थियों को बाहर जाने दिया जाएगा।
परीक्षा में संलग्न वीक्षकों को भी किसी परिस्थिति में मोबाईल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। केन्द्राधीक्षक को केवल की-पैड युक्त साधारण मोबाईल रखने की अनुमति दी गई है।
कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन सुनिश्चित करने हेतु स्टैटिक, जोनल एवं उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है तथा पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी एवं बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। उड़नदस्ता दल द्वारा परीक्षा केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया जाएगा तथा कदाचार में संलिप्त पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
इसके अतिरिक्त प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व से लेकर समाप्ति तक सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराई जाएगी, जिसमें गोपनीय सामग्री का खोलना एवं पैकिंग तथा परीक्षा कक्षों में अभ्यर्थियों की उपस्थिति एवं गतिविधियों का विशेष रूप से अभिलेखन किया जाएगा।
बैठक में अपर समाहर्ता (आपदा) उपेंद्र पंडित, सदर अनुमंडल पदाधिकारी संतन कुमार सिंह, सदर एसडीपीओ, जिला योजना पदाधिकारी अविनाश प्रकाश, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी केन्द्राधीक्षक, पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।