नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
औरंगाबाद। 12 सितंबर 2026 (शनिवार) को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर जिला परिवहन कार्यालय, औरंगाबाद में यातायात नियमों से संबंधित पुराने लंबित चालानों के निष्पादन हेतु विशेष व्यवस्था की गई है।
इस अवसर पर 90 दिन या उससे अधिक पुराने यातायात चालानों का निर्धारित नियमों एवं पात्रता के आधार पर निपटारा किया जा सकेगा। पात्र चालानों के मामलों में 50 प्रतिशत तक की छूट का लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है।
वाहन मालिकों एवं चालानधारकों से अपील की गई है कि वे अपने लंबित यातायात चालानों के त्वरित निष्पादन के लिए दिनांक 7 सितंबर 2026 से जिला परिवहन कार्यालय, औरंगाबाद में प्री-रजिस्ट्रेशन करा लें। प्री-रजिस्ट्रेशन कराने से राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन चालानों के निष्पादन की प्रक्रिया को सुगम एवं त्वरित बनाया जा सकेगा।
जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद ने आमजनों से अपील की है कि राष्ट्रीय लोक अदालत के इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने पात्र लंबित यातायात चालानों का नियमानुसार निपटारा कराएं तथा भविष्य में यातायात नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।