जितने पद उतने वोट देने का है अधिकार, मतदाता 27 लेकिन मत देंगे 81
उपेंद्र कश्यप
दाउदनगर (औरंगाबाद)। नगर परिषद में सशक्त स्थायी समिति सदस्य के तीन पदों के लिए निर्वाचन होना तय है। निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया 16 अप्रैल को अनुमंडल कार्यालय सभागार में संपन्न होगी। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि एक वार्ड पार्षद एक ही पद के लिए नामांकन कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति दो वार्ड से या इससे अधिक वार्ड से वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ सकता है, पात्र व्यक्ति एक से अधिक विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है, वैसी सुविधा सशक्त स्थाई समिति सदस्य पद का चुनाव लड़ने वालों के लिए उपलब्ध नहीं है।
एक वार्ड पार्षद एक ही पद के लिए नामांकन करेगा। यह संभव नहीं है कि वह दो या तीनों पद के लिए नामांकन करे। अगर कोई वार्ड पार्षद दो या तीन पदों के लिए नामांकन करता है तो उसका क्रम संख्या एक के नामांकन को वैध माना जाएगा और बाकी पद संख्या क्रमश: दो, तीन या अन्य के लिए किए गए नामांकन को रद्द घोषित किया जाएगा। इसके अलावा सभी अभ्यर्थी तीन पद होने के कारण तीन-तीन वोट देंगे। यानी एक वार्ड पार्षद अपने पक्ष में मतदान तो करेगा ही उसे अपने समकक्ष के दो अन्य पदों के प्रत्याशियों के लिए भी नामांकन करने का अधिकार सुरक्षित है। नगर परिषद में कुल 27 वार्ड पार्षद हैं। इसलिए यहां सभी 27 मतदाता हैं। लेकिन सभी को तीन-तीन मत देने हैं, इसलिए मतों की संख्या 81 होगी।
ऐसे रद्द हो सकता है चुनाव
दो अप्रैल को नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अपरिहार्य स्थिति में कारण अंकित करते हुए जिला पदाधिकारी निर्वाचन प्रक्रिया को स्थगित करते हुए राज्य सरकार का निदेश पालन कर अगली कार्रवाई कर सकते हैं। निर्वाचन की पूरी कार्रवाई की विडियोग्राफी कराई जाएगी और सभी अभिलेख नगर निकाय के अगले आम निर्वाचन तक के लिए अथवा किसी न्यायिक कार्यवाही के पूर्ण होने तक सुरक्षित रूप से संधारित किये जाएंगे।
कुछ खास तथ्य, जो जानना है जरूरी
वार्ड पार्षद के पद पर प्रत्येक निर्वाचित सदस्य सिर्फ एक ही रिक्ति के विरुद्ध नामांकन कर सकेंगे। यदि किसी वार्ड पार्षद द्वारा एक से अधिक रिक्ति के लिए नामांकन किया जाता है, तो उनके द्वारा किये गये नामांकन में से न्यूनतम क्रमांक वाली मतपेटिका में किया गया नामांकन ही वैध माना जायेगा। नामांकन प्रपत्र परिशिष्ट – 01 की तरह होगा।
सशक्त स्थायी समिति के प्रत्येक सदस्य की रिक्ति के विरुद्ध एक ही समय अलग-अलग निर्वाचन कराया जाएगा और इसके लिए प्रत्येक रिक्ति के अनुसार मतपेटिका को क्रमानुसार (क्रमांक संख्या-1, 2, 3 इत्यादि) चिह्नित की जाएगी।
नामांकन के तुरंत बाद प्रत्येक रिक्ति के विरुद्ध हिन्दी (देवनागरी लिपि) में वर्णानुक्रम में मतपत्र तैयार किया जाएगा, जो परिशिष्ट दो के अनुरूप होगा। इसके पश्चात नगर निकाय के निर्वाचित वार्ड पार्षदों द्वारा रिक्तियों के क्रमांकित मतपेटियों में गुप्त रूप से मत डाले जाएंगे।
मतदान समाप्त होने के ठीक बाद नगर निकाय के निर्वाचित वार्ड पार्षदों के समक्ष रिक्तिवार मतपेटियों को खोलकर मतगणना की जाएगी और अधिकतम मत पाने वाले नामांकित वार्ड पार्षद को संबंधित रिक्ति के विरूद्ध निर्वाचित घोषित किया जाएगा तथा परिशिष्ट – तीन में विहित प्रपत्र में प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा।
निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-24 के तहत सशक्त स्थायी समिति के निर्वाचित सदस्यों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी।
नामांकन से लेकर सशक्त स्थायी समिति के निर्वाचित सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने तक की कार्रवाई प्रातः आठ बजे से आरम्भ होगी तथा बिना विराम के पूरी की जाएगी।