नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
रांची। दीपावली पर आतिशबाजी का उत्साह कहीं आपकी परेशानी का कारण न बन जाए, इसके लिए पटाखे फोड़ने से पहले जरूरी दिशा-निर्देशों की जानकारी जरूर रखें। त्योहार के दौरान वायु और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने पटाखे फोड़ने को लेकर समय निर्धारित किया है।
इन नियमों का पालन करना सभी के लिए जरूरी होगा। निर्धारित समय के बाहर आतिशबाजी करने पर कार्रवाई हो सकती है। जानें, दिवाली पर कब तक फोड़ सकेंगे पटाखे। दीपावली के दौरान पटाखे फोड़ने को लेकर रांची जिला प्रशासन और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत दीपावली की रात 8 बजे से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की अनुमति होगी। यानी लोगों को पटाखे फोड़ने के लिए केवल दो घंटे का समय मिलेगा। रात 10 बजे के बाद पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
पटाखे फोड़ने को लेकर दीपावली के अलावा छठ और गुरुपर्व के लिए भी समय तय किया गया है। गुरुपर्व के अवसर पर रात 8 बजे से 10 बजे तक आतिशबाजी की जा सकेगी। वहीं, छठ पर्व पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। इन त्योहारों के दौरान भी निर्धारित समय-सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा। क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर भी आतिशबाजी के लिए समय निर्धारित किया गया है। इन दोनों अवसरों पर रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। इसके बाद आतिशबाजी करने की अनुमति नहीं होगी।
रांची में निर्धारित समय-सीमा का पालन कराने के लिए पुलिस और प्रशासन की नजर रहेगी। रात 10 बजे के बाद पटाखे फोड़ने या जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इन नियमों का उद्देश्य त्योहार के दौरान ध्वनि और वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखना है, ताकि आम लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने लोगों से पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करने की अपील की है. साथ ही पटाखों की आवाज निर्धारित ध्वनि मानकों के अनुरूप रखने की सलाह दी गयी है। लोगों से अपील की गयी है कि त्योहार की खुशियां मनाते समय पर्यावरण, बच्चों, बुजुर्गों और आसपास रहने वाले लोगों की सुविधा का भी ध्यान रखें।