नवबिहार टाइम्स संवाददाता
औरंगाबाद। फेसबुक पर लड़की के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाकर दोस्ती करने और फिर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपित अमरजीत कुमार को गुरूवार को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट लक्ष्मीकांत मिश्रा ने दस साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक (स्पेशल पीपी) शिवलाल मेहता ने बताया कि आरोपी अमरजीत कुमार, सुल्तानपुर मन्नार, देसरी, वैशाली ने फेसबुक पर लड़की के नाम से फर्जी आईडी बना रखी थी और उस पर लड़की की तस्वीर लगा रखी थी। पीड़िता ने 1 जून 2023 को महिला थाना में दर्ज प्राथमिकी में बताया कि जून 2020 में उसने आरोपी की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली, जिसके बाद दोनों के बीच चैटिंग शुरू हुई। धीरे-धीरे आरोपी ने उसका फेसबुक पासवर्ड और ईमेल आईडी हासिल कर ली। बाद में आरोपी ने अपनी असली पहचान उजागर की और एक दिन अचानक पीड़िता के कमरे पर पहुंचकर जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब पीड़िता ने विरोध किया, तो आरोपी ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें व वीडियो बना लिए। 1 जनवरी 2023 को आरोपी ने पीड़िता को फोन कर उसके पिता से तीन लाख रुपये दिलाने का दबाव डाला। रुपये न देने पर उसकी निजी तस्वीरें और वीडियो वायरल करने की धमकी दी। जब पीड़िता ने पैसे देने से मना कर दिया, तो आरोपी ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
अदालत ने सुनवाई के बाद भादंवि धारा 376 में दोषी करार देते हुए दस साल कठोर कारावास और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास होगी। पोक्सो एक्ट की धारा 04 में दस साल की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास होगी. सभी सजाएं साथ–साथ चलेगी।