नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
औरंगाबाद। कृषि विभाग द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रभावित प्रखंडों के चिह्नित पंचायतों के किसानों को डीबीटी के माध्यम से कृषि इनपुट अनुदान की राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए प्रभावित किसानों को कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने हेतु 29 सितंबर 2026 तक अवसर दिया गया है।
जिले के दाउदनगर प्रखंड के कनाप पंचायत, हसपुरा प्रखंड के मलहारा, धूसरी, डुमरा, जैतपुर एवं डिंडिर पंचायत, गोह प्रखंड के बनतारा, हथियारा, उपहारा, हसामपुर, अमारी, बाजार वर्मा, मलहद, गोह, बेरका, तेयाप, मीरपुर, झिकटिया, दधपी, देवहरा, फागा, वर्मा खुर्द, डिहुरी, चापुक, बक्सर एवं भुरकुंडा पंचायत, रफीगंज प्रखंड के पौथु, ईटार, लट्टा, भदवा, कड़पा, बोर, कोटवारा, अरथुआ, सिहुली, चेंव एवं भेटनिया पंचायत तथा नवीनगर प्रखंड के मझिऔंव, केरेका, कंकेर, नाउर एवं मझियावां पंचायत के प्रभावित किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा।
योजना के अंतर्गत वर्षाश्रित (असिंचित) फसल क्षेत्र के लिए 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा सिंचित फसल क्षेत्र के लिए 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से कृषि इनपुट अनुदान देय है। एक किसान को अधिकतम दो हेक्टेयर फसल क्षेत्र के लिए ही अनुदान का लाभ दिया जाएगा। असिंचित फसल क्षेत्र के लिए न्यूनतम 1,000 रुपये तथा सिंचित फसल क्षेत्र के लिए न्यूनतम 2,000 रुपये अनुदान निर्धारित है।
यह योजना केवल किसान/किसान परिवार के लिए मान्य है। किसान परिवार में पति-पत्नी एवं उनके अवयस्क पुत्र-पुत्री को एक परिवार माना जाएगा तथा एक परिवार से एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। परिवार के विभाजन एवं पृथक परिवार की स्थिति में अलग-अलग आवेदन स्वीकार किए जा सकते हैं, बशर्ते एक ही भूमि के लिए एक से अधिक आवेदन नहीं किया गया हो।
योजना का लाभ संबंधित प्रखंड के चिह्नित पंचायतों के ऑनलाइन पंजीकृत किसानों को ही दिया जाएगा। पूर्व से डीबीटी एग्रीकल्चर पोर्टल पर पंजीकृत किसान कृषि इनपुट अनुदान योजना-2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए 13 अंकों की किसान पंजीकरण संख्या दर्ज करना अनिवार्य होगा। अनुदान की राशि किसान के आधार से जुड़े बैंक खाते में ही अंतरित की जाएगी। अतः किसानों से अपील है कि आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उनका बैंक खाता आधार से जुड़ा हुआ है।
प्रभावित किसानों की सुविधा के लिए संबंधित पंचायतों में कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकारों को प्रतिनियुक्त किया गया है। ऑनलाइन आवेदन अथवा योजना से संबंधित किसी प्रकार की कठिनाई होने पर किसान संबंधित पंचायत के प्रतिनियुक्त कृषि समन्वयक अथवा किसान सलाहकार से संपर्क कर सकते हैं।
जिला प्रशासन द्वारा सभी संबंधित किसानों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय-सीमा 29 सितंबर 2026 के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करें।