औरंगाबाद। नवबिहार टाइम्स संवाददाता
गबन के आरोप में टंडवा थाना क्षेत्र अंतर्गत बसडिहा पैक्स अध्यक्ष कैलाश यादव को तीन साल की सज़ा और जुर्माना लगाया गया है। व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शोभित सौरव ने टंडवा थाना की एक कांड में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन अभियुक्त को सज़ा सुनाई है। अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि न्यायालय ने अभियुक्त को भादंवि के धारा 406 एवं 420 में दोषमुक्त कर दिया जबकि भादंवि धारा 409 में दोषी करार देते हुए तीन साल कठोर कारावास की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है, जुर्माना न देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास होगी। अभियोजन की ओर से घटना के समर्थन में पांच गवाही हुई। बचाव पक्ष से एक भी गवाह नहीं आया।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक नवीनगर के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी नीरज कुमार ने 17.10.19 को सरकारी राशि गबन का आरोप बसडिहा पैक्स अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें बताया कि बसडिहा पंचायत के किसानों से क्रय 573.53 किवंटल सीएमआर चावल राज्य खाद्य निगम औरंगाबाद को 31.07.19 तक पैक्स अध्यक्ष द्वारा जमा करना था जिसका मूल्य 14 लाख 3 हजार 212 रूपए होता है, जो जमा नहीं हुआ। यह सरकारी राशि का गबन है। अभियुक्त तीस माह से जेल में बंद हैं, अभियुक्त पर आरोप गठन 17.08.20 को हुआ था।