नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
औरंगाबाद। राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर शनिवार को औरंगाबाद में यातायात एवं परिवहन नियमों से संबंधित लंबित चालानों के त्वरित निष्पादन हेतु लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद एवं जिला पदाधिकारी-सह-उपाध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद के मार्गदर्शन में तथा जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद सुनंदा कुमारी की देखरेख में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान कुल 703 लंबित चालानों/मामलों का निष्पादन किया गया। इसके माध्यम से कुल 12,31,922 रुपये की राशि जमा कराई गई।
निष्पादित मामलों में परिवहन विभाग द्वारा 325 चालानों के माध्यम से 8,46,422 तथा यातायात विभाग द्वारा 378 चालानों के माध्यम से 3,85,500 की राशि जमा कराई गई। इस प्रकार कुल 703 चालानों का निष्पादन करते हुए 12,31,922 की राशि जमा कराई गई।
इस अवसर पर जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद सुनंदा कुमारी ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से वाहन मालिकों एवं चालानधारकों को लंबित चालानों के त्वरित एवं सुविधाजनक निष्पादन का अवसर मिला। पात्र मामलों में नियमानुसार 50 प्रतिशत तक की छूट का लाभ भी प्रदान किया गया।
उन्होंने आम वाहन मालिकों से अपील की कि वे अपने लंबित चालानों का समय पर निपटारा कराएं तथा भविष्य में यातायात एवं सड़क सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। उन्होंने वाहन चलाते समय हेलमेट/सीट बेल्ट का प्रयोग करने, वैध ड्राइविंग लाइसेंस एवं आवश्यक वाहन दस्तावेज साथ रखने तथा निर्धारित गति सीमा का पालन करने की अपील की।