नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
औरंगाबाद। आज श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के अंतर्गत श्रम अधीक्षक औरंगाबाद के निदेशानुसार गठित धावा दल द्वारा औरंगाबाद जिला में विभिन्न प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में औरंगाबाद सदर अंतर्गत कंपनी स्वीट्स, धर्मशाला रोड से 1 बाल श्रमिक को विमुक्त कराया।
बाल श्रमिक को 3000 रुपये की राशि तत्काल सहायता के रूप में प्रदान किया गया हैI विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा दोषी नियोजक पर FIR दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही हैl
बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनिमयन )अधिनियम के अंतर्गत दोषी नियोजक को 6 माह से 2 वर्ष तक के कारावास एवं 20000 से 50000/ तक जुर्माने के साथ सजा हो सकती है।
साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में दोषी नियोजक से 20000/- की राशि जिला बाल कल्याण एवं पुनर्वास कोष में जमा कराया जाएगा l धावा दल में राकेश कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, औरंगाबाद सदर, विजेंद्र कुमार सिंह, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, नबीनगर एवं रोहित कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, ओबरा के साथ एनजीओ दिव्या ज्योति सहित संबंधित थाना से पुलिस बल के सदस्य शामिल थे।