नवबिहार टाइम्स संवाददाता
औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी निधि जयसवाल के कोर्ट में दिसम्बर माह में तीन वादों में तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया है। अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि बारूण थाना कांड संख्या– 197/10, मुफस्सिल थाना कांड संख्या- 41/14 और नवीनगर थाना कांड संख्या- 83/11 में निर्णय पर अभियुक्तों को दोषी पाया गया था।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि बारूण थाना कांड संख्या- 197/10 में अभियुक्त हरिद्वार मेहता मधुपुर बारूण को भादंवि धारा- 498 ए में एक साल की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है। मुफस्सिल थाना कांड संख्या- 41/14 में अभियुक्त गुलाम कादिर धंधवा मुफ्फसिल को भादंवि धारा- 498 ए में दो साल की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है। नबीनगर थाना कांड संख्या- 83/11 में अभियुक्त उपेन्द्र सिंह, रामाशीष सिंह, राजेन्द्र सिंह, रंजन सिंह नबीनगर को भादंवि धारा 341, 323 में दोषी करार दिया और प्रथम अपराध के कारण परीविक्षा का लाभ देते हुए डांट कर भविष्य में अपराध न करने के चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है।