नवबिहार टाइम्स संवाददाता
औरंगाबाद। जिला में अधिक ठंड तथा विशेष रूप से सुबह और शाम के समय कम तापमान की स्थिति है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। ऐसे में औरंगाबाद डीएम श्रीकान्त शास्त्री ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत जिला के सभी निजी/सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित) एवं निजी कोचिंग संस्थानों में वर्ग- 8 तक के शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक- 18.01.2025 तक प्रतिबंध लगाया है।
वहीं वर्ग- 9 से उपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 10:30 बजे से अपराह्न 3:30 बजे के बीच पर्याप्त सांवधानी के साथ जारी रहेगी। विद्यालय प्रबंधन को एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है कि वे उल्लिखित आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करेंगे। उपर्युक्त आदेश औरंगाबाद जिला में दिनांक- 16.01.2025 से लागू होगा एवं दिनांक- 18.01.2025 तक प्रभावी रहेगा।