परीक्षा के सफल, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संचालन को लेकर ब्रीफिंग बैठक आयोजित
नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
औरंगाबाद। आज जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक अम्बरीष राहुल एवं अपर समाहर्ता अनुग्रह नारायण सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित योजना भवन सभाकक्ष में Re-NEET (UG) 2026 परीक्षा के सफल, सुचारु, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने हेतु ब्रीफिंग बैठक आयोजित की गई।
गौरतलब है कि Re-NEET (UG) 2026 परीक्षा दिनांक 21 जून 2026 को जिले के कुल 05 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसमें कुल 2695 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे।

अपर समाहर्ता द्वारा जानकारी दी गई कि प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे परीक्षा केन्द्रों पर प्रातः 10:00 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे तथा परीक्षा समाप्ति तक अपने-अपने केन्द्रों पर तैनात रहकर परीक्षा संचालन को निर्धारित समयानुसार एवं शांतिपूर्ण ढंग से सुनिश्चित करेंगे।
परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 01:30 बजे तक ही अनुमन्य होगा। निर्धारित समय के पश्चात किसी भी परिस्थिति में विलंब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा कक्ष में अंतिम प्रवेश समय अपराह्न 01:40 बजे निर्धारित किया गया है।
बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल फोन, टैबलेट, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्ट वॉच, ईयरफोन, पेजर, मैग्नेटिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक घड़ी आदि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व सभी केन्द्रों के बाहर चेतावनी एवं निरोधात्मक सूचना प्रदर्शित की जाएगी ताकि अभ्यर्थी किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित उपकरण के साथ परीक्षा केन्द्र में प्रवेश न करें।
प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे सुनिश्चित करें कि अभ्यर्थी केवल प्रवेश पत्र, पासपोर्ट आकार का फोटो एवं वैध पहचान पत्र के साथ ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करें। सभी अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र सत्यापन एवं शत-प्रतिशत फ्रिस्किंग के उपरांत ही प्रवेश दिया जाएगा।
केन्द्राधीक्षक एवं प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा कार्य में संलग्न शिक्षक एवं कर्मी केवल आवश्यक एवं वैध दस्तावेज ही साथ रखें तथा मोबाइल फोन का उपयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा। केवल प्रतिवेदन प्रेषण हेतु एक नामित कम्प्यूटर जानकार कर्मी को केन्द्राधीक्षक के नियंत्रण में सीमित उपयोग की अनुमति दी जाएगी।
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में परीक्षार्थियों के अतिरिक्त कोई अनाधिकृत व्यक्ति परीक्षा केन्द्र परिसर में प्रवेश नहीं करेगा तथा परीक्षा समाप्ति से पूर्व किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
महिला परीक्षार्थियों की जांच हेतु प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर महिला पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी। फ्रिस्किंग की गोपनीय एवं व्यवस्थित व्यवस्था हेतु केन्द्रों पर पृथक जांच कक्ष/घेरा बनाया जाएगा, जहाँ महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों की जांच क्रमशः महिला एवं पुरुष कर्मियों द्वारा की जाएगी।
परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से निर्देश दिया गया कि किसी भी स्थिति में प्रश्न-पत्र परीक्षा कक्ष अथवा केन्द्र से बाहर नहीं जाना चाहिए। साथ ही परीक्षा केन्द्रों के 200–300 मीटर की परिधि में स्थित साइबर कैफे, फोटो कॉपी एवं प्रिंटिंग प्रतिष्ठानों को परीक्षा अवधि के दौरान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि कोई अभ्यर्थी प्रतिबंधित सामग्री अथवा उपकरण के साथ परीक्षा केन्द्र में पाया जाता है, तो इसे अनुचित साधनों का उपयोग माना जाएगा एवं नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।
बैठक में अपर समाहर्ता (विशेष शाखा) सादुल हसन खाँ, सदर अनुमंडल पदाधिकारी संतन कुमार सिंह, वरीय उपसमाहर्ता रितेश कुमार यादव, सभी एसडीपीओ, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी केन्द्राधीक्षक, पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।