न्यायालय के आदेश पर लहसुना पुलिस की कार्रवाई, आत्मसमर्पण नहीं करने पर कुर्की-जब्ती की चेतावनी
नवबिहार टाइम्स संवाददाता
मसौढ़ी। लहसुना थाना कांड संख्या 219/26 में फरार चल रहे दो प्राथमिकी अभियुक्तों के घर पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर विधिवत इश्तेहार चिपकाया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर न्यायालय अथवा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी है। आत्मसमर्पण नहीं करने पर आगे कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।
मामला बदरोई गांव निवासी संजू देवी के पुत्र अजीत कुमार की मौत से जुड़ा है। परिजनों की ओर से दिए गए आवेदन के अनुसार, 26 मार्च 2026 की रात करीब 11 बजे अजीत ने मोबाइल से अपनी मां को सूचना दी थी कि सोनू कुमार, पिता संजय यादव, निवासी मुबारकपुर, थाना पाली, उसे फोन कर बुलाया है और वह उसके साथ जा रहा है। आरोप है कि पूर्व के विवाद को लेकर उसके साथ मारपीट की गई और उसे बीस बीघा स्थित सुनसान स्थान पर छोड़ दिया गया।
सूचना मिलने पर अजीत का छोटा भाई विमल कुमार बताए गए स्थान पर पहुंचा, जहां अजीत गिरा हुआ मिला। इसके बाद उसे अनुमंडल अस्पताल मसौढ़ी ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।
परिजनों ने मामले में सोनू कुमार, आरती देवी, संगीता देवी और संजय यादव समेत अन्य लोगों पर साजिश के तहत अजीत की हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार, मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त सोनू कुमार, पिता संजय यादव तथा संजय यादव, पिता भंगी यादव, दोनों निवासी मुबारकपुर, थाना पाली, जिला जहानाबाद के घर पर न्यायालय के आदेश के बाद इश्तेहार चिपकाया गया है।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में दोनों आरोपियों द्वारा आत्मसमर्पण नहीं किए जाने पर कानून के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।