नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
औरंगाबाद। जिले में अवैध खनन एवं खनन सामग्रियों के गैर-कानूनी परिवहन के विरुद्ध लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा जिले के दो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए अवैध कोयला लदे चार ट्रकों को जब्त किया गया तथा चार चालकों को गिरफ्तार किया गया। संबंधित वाहन मालिकों के विरुद्ध करीब 48 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
यह कार्रवाई खान एवं भूतत्व विभाग के सहायक निदेशक विकास कुमार के निर्देश पर प्रशिक्षु जिला खनन पदाधिकारी अंकित कुमार के नेतृत्व में की गई। प्रशिक्षु जिला खनन पदाधिकारी अंकित कुमार ने स्पष्ट किया कि खनन सामग्रियों के परिवहन में वैध दस्तावेजों का होना अनिवार्य है। बिना वैध दस्तावेज के किसी भी प्रकार के परिवहन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। शुक्रवार को खान निरीक्षक कुमार प्रत्यूष के नेतृत्व में बारुण थाना अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-19 पर वाहन जांच के दौरान अवैध कोयला लदे दो ट्रकों को जब्त किया गया तथा दोनों चालकों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार चालकों की पहचान झारखंड के लातेहार जिला अंतर्गत नगड़ा, बालूमाथ निवासी अनिल कुमार यादव एवं हेमपुर गांव निवासी उपेंद्र कुमार यादव के रूप में की गई है।
इसी क्रम में खान निरीक्षक मिथुन कुमार के नेतृत्व में रिसियप थाना अंतर्गत की गई कार्रवाई में अवैध कोयला लदे दो अन्य ट्रकों को जब्त करते हुए दो चालकों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार चालकों की पहचान मदनपुर थाना क्षेत्र के झुकटियां गांव निवासी अवधेश लाल एवं कैमूर जिले के बंगड़ी गांव निवासी उपेंद्र कुमार के रूप में की गई है।
खान एवं भूतत्व विभाग के सहायक निदेशक विकास कुमार ने बताया कि जांच के दौरान सभी ट्रकों को रुकवाकर आवश्यक कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन संबंधित चालक कोयले के परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। जांच में सभी ट्रकों पर अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा कोयला पाया गया। पूछताछ के दौरान यह जानकारी सामने आई कि कोयला झारखंड की खदानों से अवैध तरीके से खनन कर बिहार लाया जा रहा था तथा इसे विभिन्न बाजारों में ऊंचे दाम पर बेचने की योजना थी।
उन्होंने बताया कि जब्त सभी वाहनों एवं गिरफ्तार चालकों को आवश्यक कानूनी एवं दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद संबंधित थानों को सुपुर्द कर दिया गया है। संबंधित वाहन मालिकों के विरुद्ध नियमानुसार करीब 48 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिले में अवैध खनन एवं खनन सामग्रियों के गैर-कानूनी परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।