नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
औरंगाबाद। जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं बालू के अवैध भंडारण के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा लगातार सघन कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में जिला खनन विभाग द्वारा दाउदनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम केरा में छापेमारी अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से भंडारित कुल 11,300 घनफीट बालू जब्त किया गया। मामले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण में संलिप्त अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा की गई है।
जिला खनन पदाधिकारी विकास कुमार के नेतृत्व में खान निरीक्षक श्री कुमार प्रत्यूष द्वारा ग्राम केरा स्थित ईंट-भट्ठा के समीप विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई।
जांच के क्रम में पांच अलग-अलग स्थानों पर बड़ी मात्रा में बालू भंडारित पाया गया। खनन विभाग की टीम द्वारा उक्त स्थलों पर भंडारित बालू की मापी कराई गई, जिसमें कुल 11,300 घनफीट बालू पाया गया।
कार्रवाई के दौरान आसपास के लोगों से बालू के स्वामित्व एवं भंडारणकर्ता के संबंध में पूछताछ की गई, परंतु कोई ठोस जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। प्रथम दृष्टया जांच में उक्त बालू को अवैध खनन के माध्यम से प्राप्त कर बिना वैध अनुमति के भंडारित किए जाने का मामला पाया गया है।
उक्त कृत्य बिहार मिनरल्स (कनसेशन, प्रिवेंशन ऑफ इल्लीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज) नियमावली, 2019 के प्रावधानों का उल्लंघन है। छापेमारी के दौरान जांच दल द्वारा सभी बालू भंडारण स्थलों का जीपीएस लोकेशन दर्ज करने के साथ-साथ फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी भी कराई गई।
खुले स्थान पर भंडारित जब्त बालू की चोरी अथवा अवैध निकासी की संभावना को देखते हुए इसकी सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 3-सी बालू घाट के बंदोबस्तधारी श्री रमेश कुमार भारती को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इस संबंध में खान निरीक्षक द्वारा दाउदनगर थाना में लिखित आवेदन देकर अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण में संलिप्त अज्ञात व्यक्तियों की पहचान करते हुए उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन एवं बालू के अवैध कारोबार से सरकारी राजस्व की क्षति होने के साथ-साथ पर्यावरणीय संतुलन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा तथा इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।