संपत्ति विवाद में गोली मारकर हत्या करने का मामला, आर्म्स एक्ट में भी तीन साल की सजा
नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज सप्तम न्यायाधीश संतोष कुमार झा की अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी अभियुक्त अनमोल कुमार गुप्ता उर्फ लड्डू गुप्ता, नवीनगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास के साथ 25 हजार रुपये जुर्माना तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष की सजा और सात हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
एपीपी राधेश्याम सिंह ने बताया कि मामला नवीनगर थाना कांड संख्या 27/23, एसटीआर 27/25 एवं 48/26 से संबंधित है। सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यह फैसला सुनाया। अभियुक्त 9 सितंबर 2024 से जेल में बंद था। हाईकोर्ट से भी उसे जमानत नहीं मिली थी। अभियोजन की ओर से मामले में कुल सात गवाहों की गवाही कराई गई।
मृतक की पत्नी पूजा देवी ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार, 16 जनवरी 2023 की रात करीब 8:30 बजे मंगलबाजार, नवीनगर स्थित अपने दरवाजे पर पूजा देवी खड़ी थीं। उनके पति सज्जन कुमार चौकी पर बैठकर खैनी बेच रहे थे। इसी दौरान उनका सौतेला भसुर अनमोल कुमार गुप्ता एक झोला लेकर वहां पहुंचा।
आरोप के अनुसार, ससुर के श्राद्ध में हुए खर्च और संपत्ति को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। इसी दौरान अनमोल कुमार गुप्ता ने झोले से पिस्तौल निकालकर सज्जन कुमार पर तीन गोलियां चला दीं। गोली चलने के बाद बाजार में दहशत और अफरातफरी मच गई।
गंभीर रूप से घायल सज्जन कुमार बचने के लिए घर के अंदर भागे, लेकिन सीढ़ी पर बेहोश होकर गिर पड़े। परिजनों और आसपास के लोगों की मदद से उन्हें रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
मामले में न्यायालय ने 31 जुलाई 2026 को अभियुक्त को दोषी करार दिया था। इसके बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।