दोनों पर दो-दो लाख रुपये जुर्माना, पांच किलो से अधिक अफीम बरामदगी का था मामला
नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद में एनडीपीएस एक्ट स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश विश्व विभूति गुप्ता ने अफीम तस्करी से जुड़े एनसीबी केस संख्या-4/21 एवं जीआर-7/21 में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों अभियुक्तों पर कुल दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि अभियुक्त प्रमोद कुमार, झिकटिया, इमामगंज तथा विकेश कुमार, बहेरा, पांकी, पलामू को एनडीपीएस एक्ट की धारा 18(बी) के तहत दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। वहीं धारा 29 के तहत भी दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। दोनों धाराओं की सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्तों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन की ओर से मामले में कुल सात गवाहों की गवाही कराई गई। अभियुक्त प्रमोद कुमार 24 फरवरी 2021 से जेल में बंद है। वहीं विकेश कुमार को 27 अगस्त 2026 को दोषी ठहराए जाने के बाद उसका बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था।
मामला 22 फरवरी 2021 का है। गुप्त सूचना के आधार पर एनसीबी अधिकारियों ने सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, औरंगाबाद के समक्ष जांच के दौरान दोनों अभियुक्तों को पकड़ा था। तलाशी के दौरान उनके पास से पांच किलो से अधिक अफीम बरामद की गई थी, जो व्यवसायिक मात्रा की श्रेणी में आती है। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।