2.92 करोड़ की महालूट का सनसनीखेज अंत! DSP गुलशन कुमार की टीम ने तीन को दबोचा
नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
गयाजी। खुद को अधिकारी बताकर गोल्ड कंपनी के कर्मचारी से करोड़ों रुपये का सोना लूटने वाले बड़े गिरोह का रेल पुलिस ने पर्दाफाश किया है। करीब 2.92 करोड़ रुपये के इस सनसनीखेज लूटकांड में तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके पास से 612.74 ग्राम सोना और चार एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए हैं। वारदात में करीब 2.06 किलोग्राम सोना लूटे जाने की बात सामने आई है। ऐसे में शेष सोने की बरामदगी के लिए पुलिस की जांच जारी है। रेल डीएसपी गुलशन कुमार ने रविवार की शाम गया जंक्शन स्थित अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर इस कार्रवाई की जानकारी दी।
अधिकारी बनकर कर्मचारी को झांसे में लिया, फिर लूट लिया सोना
पुलिस के अनुसार, संकल्प गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी संजीव चौहान बरेली से कोलकाता सोना लेकर जा रहे थे। इसी दौरान भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर दो अज्ञात अपराधियों ने खुद को अधिकारी बताकर उन्हें अपने झांसे में ले लिया। इसके बाद कर्मचारी से करीब 2.06 किलोग्राम सोना और मोबाइल फोन लूट लिया गया। लूटे गए सोने की कीमत लगभग 2.92 करोड़ रुपये बताई गई है। घटना के बाद रेल पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपितों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच तेज कर दी।
एसआईटी की जांच में खुला राज, तीन आरोपित गिरफ्तार
रेल डीएसपी गुलशन कुमार ने बताया कि मामले के त्वरित उद्भेदन के लिए रेल पुलिस पटना के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की गई थी। जांच में जीआरपी, आरपीएफ और बरेली पुलिस का सहयोग लिया गया। तकनीकी एवं मानवीय साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने रोहित कुमार (23), सचिन गंगवार (25) और वरुण कुमार (29) को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपित उत्तर प्रदेश के बरेली, शाहजहांपुर और कासगंज जिले के निवासी बताए गए हैं।
612.74 ग्राम सोना बरामद, बाकी सोने का सुराग तलाश रही पुलिस
पुलिस ने गिरफ्तार आरोपितों के पास से 612.74 ग्राम सोना और चार एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए हैं। लूटे गए सोने की कुल मात्रा करीब 2.06 किलोग्राम बताई गई है, इसलिए बरामद सोने के अतिरिक्त शेष सोने का पता लगाना जांच का अहम हिस्सा है। पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े अन्य साक्ष्यों की पड़ताल में जुटी है।
24 अक्टूबर को दर्ज हुई थी प्राथमिकी
इस मामले में संजय कुमार खंडेलवाल के लिखित आवेदन पर रेल थाना भभुआ में कांड संख्या 31/26 दर्ज किया गया था। 24 अक्टूबर 2026 को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305(1), 303(2), 318(4) एवं 3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। रेल पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई जारी है तथा शेष सोने की बरामदगी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।